Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana: मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 10 अगस्त 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी द्वारा राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से राज्य के किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी. Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के तहत कृषि उपज में 33 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में राज्य सरकार द्धारा अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए किसान को 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। और 60 प्रतिशत से अधिक किसान की फसल में नुकसान होने पर एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा।
Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के अंतर्गत एक नई फसल बीमा योजना है। जिसे राज्य के किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है. वह नई फसल बीमा योजना है जिसे मुख्यमंत्री किसान सहाय स्कीम कहा जाता है। गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत राज्य के किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में भी किसान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजा पाने के पात्र होंगे।
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Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana का उद्देश्य
Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Scheme के तहत प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल को काफी नुकसान होता है। गुजरात में किसानों को विशेष रूप से खरीफ मौसम के दौरान वर्षा में अनियमितताओं के कारण वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए गुजरात सरकार ने यह नई गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसम बारिश, बाढ़ आदि के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होने की स्थिति में राज्य सरकार द्धारा वित्तीय सहायता प्रदान करना। Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के माध्यम से राज्य के किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए। इस तरह गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निश्चित रूप से फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को मजबूत और मजबूत करने का काम करेगी।
Kisan Sahay Yojana का लाभ
- गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को बेमौसम बारिश, बाढ़ आदि के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- राज्य सरकार का लक्ष्य मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के माध्यम से लगभग 56 लाख किसानों को लाभान्वित करना है।
- इस योजना के तहत किसानों को 60% से अधिक फसल के नुकसान पर अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- गुजरात में किसी भी किसान को इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का परमीशन नहीं देना होगा।
- Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान को 33 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत रबी और खरीफ सीजन में बारिश में हुई गड़बड़ी, बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार करेगी.
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के लिए पात्रता
- Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के लिए किसान का गुजरात का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में केवल किसान ही आवेदन कर सकते हैं। और व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान होने पर ही किसानों को इस योजना के तहत मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत खरीफ सीजन में किसानों को ही लाभ दिया जाएगा।
- राज्य भर में राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसान पात्र माने जाएंगे।
गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए दस्तावेज
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र अनिवार्य है।
- पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
- बैंक खाता संख्या होनी चाहिए।
- भूमि दस्तावेज अनिवार्य हैं।
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र।
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के लिए आवेदन की प्रकिया
जो लाभार्थी Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि अब मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है। गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही आधिकारिक समर्पित पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित करके शुरू किए जाएंगे। इस योजना के तहत गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय स्कीम के लिए ई-ग्राम केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हम आपको इस लेख के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) शुरू करने के बाद आप गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रशन:- मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना क्या है?
उतर:- इस योजना को गुजरात किसान योजना भी कहा जाता है, जिसे राज्य के किसानों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान के मामले में किसानों को मुआवजा देती है।
प्रशन:- गुजरात किसान सहायता योजना क्यों शुरू की गई थी?
उतर:- प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। जिससे किसान अच्छी तरह से खेती कर सके।
प्रशन:- किसान सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उतर:- इस योजना की घोषणा कुछ समय पहले की गई है, इसलिए अभी तक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
प्रशन:- मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना में मुआवजे की राशि कितनी है?
उतर:- अगर किसानों को अपनी फसल का 33 से 60 प्रतिशत नुकसान होता है, तो उनको 20,000 प्रति हेक्टेयर रुपये का मुआवजा दिया है। इसी प्रकार, यदि हानि 60 प्रतिशत से अधिक है, तो रु. 4 हेक्टेयर के लिए 25,000 प्रति हेक्टेयर उपलब्ध है।
प्रशन:- इस मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए पात्र किसान कौन है?
उतर:- राज्य भर में राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसान मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के तहत पात्र होंगे।
प्रशन:-गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उतर:- किसान सहाय स्कीम गुजरात के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, किसानों को आवश्यक दस्तावेजों (Doccoments) के साथ ई-ग्राम केंद्र पर जाना होगा, जहां आवेदन एक आधिकारिक योजना पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।