Chhattisgarh Mukhyamantri Sukhad Sahara Yojana: छत्तीसगढ़ सुखाड़ सहारा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी और उनकी आजीविका के लिए सहायता दी जाएगी। Chhattisgarh Mukhyamantri Sukhad Sahara Yojana के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को प्रति माह 350 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत पहले छत्तीसगढ़ सुखाड़ सहारा योजना की पेंशन 200 रुपये प्रति माह थी। अब इसे बढ़ाकर 350 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला भी आवेदन कर सकती है।
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक ढाई लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। और आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है। तो इसके लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। Chhattisgarh Mukhyamantri Sukhad Sahara Scheme के तहत आवेदन करने के बाद पेंशन की राशि पात्र लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
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Chhattisgarh Mukhyamantri Sukhad Sahara Yojana का उद्देश्य
Mukhyamantri Sukhad Sahara Yojna का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और छोटी-छोटी जरूरतों के लिए महिलाओं को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा. Chhattisgarh Mukhyamantri Sukhad Sahara Scheme से मिलने वाले पैसों से वह अपनी जरूरतें पूरी करता था। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं। जिन्हें इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। इस कारण वे महिलाएं छत्तीसगढ़ सुखाड़ सहारा स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। और ऐसी औरतें आपके पास या घर में रहती हैं। तो उन्हें छत्तीसगढ़ सुख सहारा योजना के बारे में जानकारी दें। ताकि वह भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ उठा सकें।
छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री सुखद सहारा योजना के लिए पात्रता
- Chhattisgarh Mukhyamantri Sukhad Sahara Scheme का लाभ राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा।
- यदि कोई महिला दूसरे राज्य या अन्य क्षेत्र में रहती है। उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की विधवा महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सीजी भी मिलेगी।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुखाड़ सहारा योजना के अंतर्गत आवेदक महिला गरीब होनी चाहिए।
- उसके पास किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 40 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- इसी महिला को इस योजना के तहत सीजी निस्रित पेंशन योजना/परित्य पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- महिला के पास किसी अन्य प्रकार की पेंशन नहीं है।
Chhattisgarh Mukhyamantri Sukhad Sahara Yojana के लिए दस्तावेज
- आयु प्रमाण अनिवार्य है।
- राशन कार्ड होना चाहिए।
- मतदाता पहचान पत्र।
- महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास बैंक पासबुक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक के पास छत्तीसगढ़ का अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- और अगर महिला को छोड़ दिया जाता है, तो पति द्वारा परित्याग के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुखद सहारा योजना के लिए आवेदन की प्रकिया
- Chhattisgarh Mukhyamantri Sukhad Sahara Yojana के लिए आपका आवेदन ऑफलाइन ही होगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन पत्र भरना होगा।
- उसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी भरनी है। इसमें सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो-कॉपी के साथ फॉर्म छत्तीसगढ़ राज्य के नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होता है.
- छत्तीसगढ़ सुखाड़ सहारा योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आवेदक महिलाओं को आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस योजना के तहत अगर आपको इसके बारे में कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप छत्तीसगढ़ सुखाड़ सहारा योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर पता कर सकते हैं।
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