Haryana Viklang Pension Yojana: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत हरियाणा सरकार पहले ही विकलांग पेंशन योजना शुरू कर चुकी है। लेकिन इसमें कुछ कमियों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। और अब यह स्कीम फिर से विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई है। केवल हरियाणा राज्य में रहने वाला विकलांग व्यक्ति ही हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। और वह भी किसी अन्य Haryana Viklang Pension Yojana से नहीं जुड़ा होना चाहिए। इस योजना के तहत 60% तक विकलांग होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
Viklang Pension Yojana के तहत नि:शक्तजनों के बीच एक नया ऊर्जा संचार किया गया है। इस पेंशन योजना के शुरू होने से नि:शक्तजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस योजना ने विकलांगों को सम्मान के साथ जीने के लिए काफी आत्मनिर्भर होने की शक्ति दी है। आपको अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। Haryana Viklang Pension Scheme के तहत उन्हें उनकी विकलांगता के अनुसार विकलांगता पेंशन दी जाएगी।
Haryana Viklang Pension Yojna के तहत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को 1800 रुपये प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा राज्य के इच्छुक लाभार्थी विकलांग पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना विकलांग नागरिकों के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
यह हरियाणा सरकार द्धारा शुरू की गई Haryana Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य है। कि राज्य में ऐसे व्यक्ति जो 60% से अधिक विकलांग हैं। उन्हें आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाने के लिए हर माह आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है। जिससे ये सभी अपने परिवार पर निर्भर हैं। उन्हें न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है और न ही अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम शुरू की गई है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वर्क-टू-वर्क होना जरूरी है। तभी राज्य के लोग इस हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ
- वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने वाले हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है तो वह भी विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
- किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत विकलांग व्यक्ति भी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- और जिन महिलाओं ने विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाया है, वे भी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं।
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए पात्रता
- Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य में कम से कम 3 साल से रह रहे हों।
- पोलियो से पीड़ित या दुर्घटना में विकलांग हो चुके व्यक्ति भी विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- जिसमें 60% से 90% विकलांग होना अनिवार्य है।
- जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हो जाता है। वह भी इसी श्रेणी में आएगा।
- इस योजना के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- और वह व्यक्ति हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ भी ले सकता है।
- जो बहुत कम देख सकता है और पूरी तरह से अंधा है वह भी विकलांग की श्रेणी में आएगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य है।
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- कार्ड राशन कार्ड।
- विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- वोटर आईडी होना चाहिए।
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन की प्रकिया
- Haryana Viklang Pension Yojana के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की Official Website पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का होम पेज खुल जाएगा।
- इस पर आपको हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम आवेदन पत्र पीडीएफ का विकल्प दिखाई देगा।
- उसके बाद आपको डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आपको यह फॉर्म पीडीएफ/पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा।
- पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लें।
- फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करने के बाद इसे खुद ही ध्यान से भरें या किसी सही व्यक्ति से भरवाएं।
- फिर इसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न कर संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
- कुछ दिनों के बाद आपको सूचित किया जाएगा और जो इसमें चयनित होंगे उन्हें ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग’, हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन दी जाएगी।
- आप इस तरह से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
FAQ: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न:
उत्तर: Haryana Viklang Pension Yojana सूची की जांच करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
उत्तर: विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उत्तर: इसलिए सरकार को विकलांगों की पेंशन 1800 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करनी चाहिए। इसके अलावा विकलांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएं।
उत्तर: योजना के तहत लाभार्थियों को हर माह 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। आवेदक का अपना खाता होना चाहिए। विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं जो 40% शारीरिक रूप से विकलांग होंगे।
उत्तर: अगर पुरुष विकलांग है तो सरकार उसे 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी और अगर महिला विकलांग है तो सरकार उसे 20,000 रुपये देगी। यदि पुरुष और महिला दोनों विकलांग हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा कुल 35,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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